शादी अनुदान के लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन करना होगा आवेदन *
*औरैया।* जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी आशुतोष सिंह ने अवगत कराया है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछले वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु आर्थिक सहायता हेतु शादी अनुदान योजना संचालित है। पिछड़ी जाति शादी अनुदान योजना अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्ति अपनी पुत्री की शादी हेतु आवेदन किए जाने हेतु विभागीय वेबसाइट में आधार आधारित प्रमाणीकरण की नई व्यवस्था (ई- के०वाई०सी०) संबंधी कतिपय महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदक को नियमानुसार आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से अपना आवेदन वेबसाइट पर ऑनलाइन करना होगा।
शादी हेतु अनुदान योजना अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने हेतु आवश्यक निर्देश- सर्वप्रथम आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर तथा जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र बैंक खाते की पासबुक जिसमें पूर्ण विवरण हो शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक है, आवेदक के (माता-पिता /अभिभावक) शादी अनुदान पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रेशन हेतु अथवा आधार नंबर अंकित कर आधार अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करेगा, शादी अनुदान पोर्टल पर वित्तीयवर्ष 2023-24 से आवेदक तथा पुत्री जिसकी शादी अनुदान हेतु आवेदन किया जा रहा है दोनों का आधार सत्यापित ई- के०वाई०सी० सुनिश्चित किया जाना है। अतः आधार से लिंक मोबाइल नंबर साथ होना अनिवार्य है।
आवेदक द्वारा निम्न प्रपत्र अपलोड किया जाएगा- शादी का प्रमाण पत्र/ शादी का कार्ड (पठनीय हो), बैंक की पासबुक पठनीय हो, प्रथम पृष्ठ जिसमें आवेदक खाताधारक व बैंक का नाम बैंक का खाता संख्या व आईएफएस कोड का विवरण अंकित हो, आधार का अभिप्रमाणन पूर्ण होने के पश्चात प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर एवं मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, आवेदक की आय शहरी/ ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 100000/- (एक लाख) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए आय सीमा की पात्रता में आने वाले आवेदक ही आवेदन कर सकेंगे, शादी अनुदान हेतु प्रथम आवत प्रथम पावत सिद्धांत के अनुरूप उपलब्ध बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान राशि रुपये 20000/- का भुगतान किया जाएगा, योजना में विधवा एवं दिव्यांग आवेदन को वरीयता प्रदान की जाएगी, आवेदन केवल शादी के दिनांक से 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक ही अनिवार्य है, विवाह हेतु किए गए आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है, आवेदक आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करने से पूर्व कोई भी प्रविष्टि में सुधार कर सकता है किंतु फाइनल सबमिट के उपरांत आवेदन में किसी प्रकार का सुधार संभव नहीं होगा, एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा शादी अनुदान योजना से संबंधित अन्य किसी जानकारी के लिए विकास भवन स्थित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी औरैया कार्यालय में या अनुराग यादव मोबाइल नंबर 8604585957 पर संपर्क करें।