जातिसूचक गालियां देने व मारपीट करने में चार को तीन साल की सजा*
*थाना फफंूद क्षेत्र के ग्राम बरौआ का नौ साल पुराना मामला*
*औरैया।* विषेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने थाना फंफूद क्षेत्र के ग्राम बरौआ में नौ वर्ष पूर्व जातिसूचक गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने के चार दोषियों को तीन वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है। सभी पर चार चार हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया।
उक्त मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषशेक मिश्रा व एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि ग्राम बरौआ निवासी वादिनी राधा देवी ने थाना फफंूद में रिपोर्ट दर्ज कराई। वादिनी ने लिखाया कि दिनांक 13 मार्च 2015 को वह अपने माता पिता के साथ औरैया बड़ी मम्मी के पास गई थी। जैसे ही वह लोग चंद्रप्रकाष सक्सेना के दरवाजे पर पहुंचे तभी आअरोपीगणों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की। मना करने पर उन्होंने जाति सूचक गालियां दी व वादिनी के मां बाप के साथ मारपीट की। मारपीट से दोनों को चोटें आईं। थाने में मारपीट व एससी एसटी एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ। पुलिस ने चार्जषीट कोर्ट में प्रस्तुत की। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र की कोर्ट में चला तथा शुक्रवार को इस मामले का निर्णय सुनाया गया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने जाति सूचक गाली -गलौज व मारपीट के दोषियों को कठोर दंड दिए जाने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि अभियुक्त एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने चारों अभियुक्त अजय कुमार सक्सेना, अमरचंद्र, संजू व ममता को तीन तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। सभी पर चार-चार हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया।