फर्जी निकला दहेज उत्पीड़न का मामला, सभी आरोपी दोषमुक्त*
*औरैया।* एक ओर जहां प्रदेश और केन्द्र सरकारें महिला सशक्तिकरण के लिए तरह-तरह की योजनायें पटल में ला रही हैं और नये नये कानून भी महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए बना रही है। वहीं इन कानूनों का दुरूपयोग भी लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक मामला उस समय सामने आया जब एक विवाहिता ने अपने ससुरालीजनों पर दहेज उत्पीड़न व मारपीट कर फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया। अदालत में जिरह होने के बाद मामला साफ हुआ और कोर्ट ने यह माना कि दहेज उत्पीड़न और मारपीट का यह मामला निराधार है और कोर्ट ने सभी ससुरालियों को दोषमुक्त करार दिया।
. यहां बता दें कि बीती 4 जून 2024 को शहर के एक मोहल्ला निवासी राबिया बानो पुत्री अबरार हुसैन ने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। जिसमें उसने बताया था कि उसकी शादी 16 अप्रैल 2013 को फिरोज खान पुत्र महबूब खान निवासी शिवगंज थाना सहायल औरैया के साथ हुई थी। लेकिन शादी के बाद ससुरालीजन उससे अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। जिसके न होने पर वह लोग उसके साथ मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। मामले में चार्जशीट लगने के बाद यह मामला सिविल जज जूनियर डिवीजन के समक्ष चला। मामले में वादी की तरफ से जहां सरकारी वकील ने बहस की तो वहीं प्रतिवादी की तरफ से अधिवक्ता मो. हाशिम ने पैरवी की। अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्कों और बहस को सुनने के बाद अदालत ने यह माना कि महिला द्वारा लगाये गए आरोप संदेह से परे साबित नहीं हो रहे हैं। अतः सभी आरोपियों पति फिरोज खान, महबूब खान ससुर, हमीदा सास, इरशाद उर्फ लेखपाल देवर, भूरी व नजमा ननद व युनूस को दोषमुक्त करार दिया। अदालत का निर्णय आने के बाद अरोपमुक्त करार दिए गए सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने अधिवक्ता मो. हाशिम की प्रशंसा करते हुए उनका स्वागत सत्कार किया।