गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले ओबीसी वर्ग के पात्र अनुदान के लिए करें आवेदन*
*औरैया।* जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी बीरेंद्र कुमार ने अवगत कराया है कि शादी-अनुदान योजनान्तर्गत पिछड़े वर्गों के ऐसे पात्र आवेदक जो गरीबी रेखा शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 100000 प्रति वर्ष के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, तथा उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचित पिछड़ी जाति से संबंधित हो, ऐसे आवेदक अधिकतम दो पुत्रियों के लिए अनुदान प्राप्त कर सकता है। .निदेशालय द्वारा शादी अनुदान पोर्टल अपडेट किया जा चुका है। पोर्टल पर आधार आधारित प्रमाणीकरण की नई व्यवस्था (ई केवाईसी) की शुरुआत की गई है जिसके माध्यम से आवेदक अपना तथा अपनी पुत्री (जिसकी शादी अनुदान हेतु आवेदन किया जा रहा है) का आधार पोर्टल पर दर्ज करेगा तथा आधार से लिंक मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग कर केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर यूआईडीएआई से आवेदक तथा उसकी पुत्री का नाम, पिता का नाम, पता आयु एवं उनकी फोटो आवेदन में स्वत: अंकित हो जाएगी। इसी प्रकार आय और जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक अंकित करने पर ई डिस्टिक सर्वर से सत्यापित विवरण आवेदन में अंकित हो सकेगा। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर पात्र आवेदकों के आवेदन की अंतिम रूप से सबमिट हो पाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पुत्री की शादी वित्तीय वर्ष 2024-25 में हुई है। अनुदान के लिए आवेदन करना चाहते हैं/कर रहे हैं उनको अपने आधार से अपना मोबाइल नंबर व पुत्री के आधार से पुत्री का मोबाइल नंबर लिंक करा लें। जिससे आवेदन करने पर आवेदन पूर्ण हो सके। उन्होंने बताया कि उक्त से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, कार्यालय, विकास भवन, ककोर में पहुंचकर प्राप्त कर सकते हैं।