November 19, 2024

गैर इरादतन हत्या के दो दोषियों को 10 वर्ष का कारावास*

*थाना बिधूना क्षेत्र के चमरपुर का पांच वर्ष पुराना मामला* *25- 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया*

*औरैया।* अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) विकास गोस्वामी ने थाना बिधूना क्षेत्र के ग्राम चमरपुर में पांच वर्ष पूर्व गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी गीता एवं जगदीश को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।
उक्त मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा एवं एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि दो फरवरी 2019 को वादी वीरेंद्र सिंह निवासी रुरुगंज ने बिधूना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। वादी ने लिखा कि उसका लड़का ओमनरायन राठौर कल शाम घर से गया और शराब पीकर चमरपुर निवासी हरिश्चंद्र व उनके भाई महेश चंद्र के घर बैठ गया। वहां पर पहले से आता-जाता था। किसी बात को लेकर हरिश्चंद्र की पत्नी गीता ने जगदीश की मदद से उसके लड़के ओमनरायन को डंडा मारकर खदेड़ दिया। बाद में उसके लड़के का शव लाही के खेत में पड़ा मिला। वादी ने लिखा कि उसे पूरा विश्वास है कि उसके लड़की की मृत्यु हरिश्चंद्र की पत्नी गीता व उसके साथियों द्वारा पहुंचाई गई चोटों से हुई है। तहरीर के आधार पर गैरइरादतन हत्या का मामला पंजीकृत हुआ। पुलिस ने विवेचना कर गीता व जगदीश के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। यह मुकदमा अपर सत्र न्यायालय (प्रथम) में चला। शुक्रवार को इसका निर्णय सुनाया गया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने बहस में कहा कि अभियुक्त गणों ने मृतक ओमनरायन के साथ डंडे से मारपीट की। जिससे उसकी पसलियां टूट गई व फेफड़ा फट गया। फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि आरोपी गीता गरीब महिला है व उसके छह बच्चे है। अभियुक्त जगदीश भी अत्यंत गरीब है। मजदूरी करके अपना भरण पोषण करता है। अत: उसके प्रति नरमी बरती जाए। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे विकास गोस्वानी ने अभियुक्तगण गीता पत्नी हरिश्चंद्र, जगदीश पुत्र दुलारे लाल निवासी ग्राम चमरपुर (बिधूना) को 10 वर्ष के कठोर करावास की सजा से दंडित किया। दोनों पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि में से 25 हजार रुपये मृतक के पिता वादी वीरेंद्र सिंह को बतौर प्रतिकर राशि के रूप में देने का भी आदेश दिया। सजा पाई गीता व जगदीश को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।

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