*किशोरी के अपहरण व छेड़छाड़ के दोषी को 7 वर्ष की कैद*.
.*थाना अयाना क्षेत्र का डेढ़ वर्ष पुराना मामला*. *25 हजार रुपए अर्थ दंड भी लगाया गया*
.*औरैया।* विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने थाना अयाना क्षेत्र से डेढ़ वर्ष पूर्व एक किशोरी को बहला-फुसला कर ले जाने व छेड़छाड़ करने के दोषी युवक शालू को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। दोषी पर 25 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है। .इस मामले की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक पाक्सो अभिषेक मिश्रा ने बताया कि पीडता के पिता ने थाना अयाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री को पड़ोस में रहने वाला युवक शालू पुत्र विक्रम सिंह 23 जनवरी 2023 की सुबह 9 बजे वहला-फुलला भगा कर ले गया। जिसको ले जाते हुए वादी के चाचा ने देखा है। इस तहरीर पर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना के बाद अपहरण, छेड़छाड़ व पाक्सो एक्ट में चार्ज शीट कोर्ट में प्रस्तुत हुई। यह मुकदमा विशेष न्यायालय पाक्सो अधिनियम की कोर्ट में चला, तथा आज गुरुवार को इसका निर्णय सुनाया गया। कोर्ट ने युवक शालू को किशोरी के अपहरण व छेड़छाड़ का दोषी माना। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पाक्सो मृदुल मिश्रा ने वहस की, कि अभियुक्त ने नाबालिक पीड़िता को वहला-फुसला कर भगा ले जाने का अपराध कारित किया है, अतः उसे कठोर दंड दिया जाए। जबकि बचाव पक्ष में दोषी युवक पर नरम दृष्टिकोण अपनाये जाने की याचना की। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर जिला जज मनराज सिंह ने दोषी युवक शालू पुत्र विक्रम सिंह निवासी जगतपुर अयाना को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। उसपर 25 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया। कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थ दंड की आधी धनराशि पीडता को अदा करने का भी आदेश दिया। दोषी शालू को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।