गैंगस्टर के दोषी को ढाई वर्ष का कारावास* – *कोतवाली औरैया का दो वर्ष पुराना मामला*
*गरीबी व पैरवी के अभाव में जुर्म इकबाल किया*
*औरैया।* अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक प्रथम) विशेष न्यायालय गैंगस्टर अतीक उद्दीन ने कोतवाली औरैया के गैंगस्टर के एक मामले में दो वर्ष से अधिक समय से जेल में निरुद्ध अभियुक्त राजा सोनी उर्फ अंकित को ढाई वर्ष के कठोर करावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
उपरोक्त मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि ग्राम उमरैन एरवाकटरा निवासी राजा सोनी उर्फ अंकित पुत्र सुरेश सोनी पर कोतवाली औरैया पुलिस ने अप्रैल 2022 में गैंगस्टर का मामला पंजीकृत किया था। उसे जिला कारागार में निरुद्ध कर दिया। चार अप्रैल 2022 से जेल में निरुद्ध राजा सोनी ने कोर्ट से अपने जुर्म को स्वीकार करने का प्रार्थना पत्र यह कहकर प्रस्तुत किया कि वह बेहद गरीब व्यक्ति है। उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। वह दो वर्ष 30 दिन से जेल में निरुद्ध है। अत: उस पर सहानुभूति दिखाते हुए कम से कम सजा दी जाए। इस जुर्म इकबाल के सभी पहलुओं को देखते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अतीक उद्दीन ने गुरुवार को फैसला सुनाया तथा अभियुक्त राजा सोनी उर्फ अंकित को ढाई (दो वर्ष छह माह) की कैद की सजा से दंडित किया। उस पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। कोर्ट ने दोषी द्वारा अभी तक उक्त मामले में जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का भी आदेश दिया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे 10 दिन का साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। इस निर्णय से दो वर्ष तीस दिन से गैंगस्टर में निरुद्ध चल रहे राजा सोनी को जेल से शीघ्र रिहाई संभव हो जाएगी।