गैर इरादतन हत्या के तीन दोषियों को 10 साल का कारावास*
*अछल्दा थाना क्षेत्र के गांव कुंअरपुर का नौ साल पुराना मामला**
*25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगा*
*औरैया।* अछल्दा क्षेत्र के गांव कुंअरपुर में नौ साल पहले एक व्यक्ति की सरिया, लाठी आदि से की गई मारपीट से हुई हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्रीश कुमार वैश्य ने तीन दोषियों को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक कुमार मिश्रा ने बताया कि गांव कुंअरपुर निवासी वादी विपिन कुमार ने अछल्दा थाना में 19 सितंबर 2015 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि 16 सितंबर 2015 की दोपहर लगभग 12:30 बजे उसका भाई नितिन घर के बाहर बैठा था। तभी गांव निवासी दो सगे भाई सर्वेश कुमार, उम्मेद सिंह के अतिरिक्त सत्यवीर सिंह ने पुरानी रंजिश को लेकर नितिन कुमार के सिर पर लाठी, सरिया से प्रहार किया। जिससे वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। घायलावस्था में नितिन को इटावा व बाद में आगरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां 17 सितंबर 2015 को उसकी मृत्यु हो गई। वादी की तहरीर पर अछल्दा थाना में आरोपियों के खिलाफ हत्या का उक्त मामला पंजीकृत किया गया। यह मुकदमा चार्जशीट लगने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय में चला। सुनवाई के बाद न्यायालय ने इसे गैर इरादतन हत्या का मामला पाया। तथा शुक्रवार को इस पर निर्णय सुनाया। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने मुल्जिमानों को कठोर दंड देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने सभी के बहुत गरीब होने पर रहम की बहस की। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ग्रीश कुमार वैश्य ने तीनों अभियुक्तों सर्वेश कुमार, उम्मेद सिंह व सत्यवीर को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। साथ ही सभी पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगना पड़ेगा। सभी दाेषियों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।