नाबालिक को ले जाने पर दो अभियुक्तों को 7-7 वर्ष का कठोर कारावास*
*20 एवं 25 हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित*
*औरैया।* जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक चारु निगम द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में थाना ऐरवाकटरा व मानीटरिंग/पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले 02 अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय औरैया द्वारा सुनाया गया 07-07 वर्ष का कठोर कारावास व रिंकू को 20 हजार रुपए व निजाम को 25 हजार रुपए का अर्थदंड। . विगत 23 मार्च 2017 को एक नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में थाना ऐरवाकटरा पर विभिन्न धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट बनाम अभियुक्तगण रिंकू पुत्र मुराद अली निवासी पखनगोई थाना एरवाकटरा व निजाम पुत्र जफरुद्दिन निवासी पखनगोई थाना एरवाकटरा जनपद औरैया पंजीकृत किया गया। जिसके संबंध में पुलिस व शासकीय अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय मे प्रभावी पैरवी की जा रही थी। जिस क्रम में आज बुधवार 22 मई को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम औरैया द्वारा उक्त अभियुक्तगणओ को 07-07 वर्ष का कठोर कारावास रिंकू को 20 हजार रुपए व निजाम को 25 हजार रुपए का अर्थदंड। दण्डित कराने में मृदुल मिश्रा विशेष लोक अभियोजक (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) व न्याया0 पैरोकार आ0 शिवेन्द्र प्रताप का विशेष योगदान रहा।