बीज बेचने के लिए सुसंगत अभिलेख करें प्राप्त, अन्यथा की स्थिति में होगी कार्यवाही*
*औरैया।* जिला कृषि अधिकारी शैलेन्द्र कुमार ने जनपद के समस्त बीज विक्रेताओं को सूचित किया है कि कृषि अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश में बिक्री की जा रही है, रिसर्च इंप्रूव्ड प्रजातियों के लिए संबंधित प्रजाति के विकसित उत्पादक फर्म व संस्था के द्वारा प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों/कृषि बिज्ञान केंन्द्र/उपकार /कृषि विभाग/अन्य भारत सरकार के शोध केन्द्रों के माध्यम से कम से कम 2 वर्ष का ट्रायल/डेमो करने के पश्चात संबंधित संस्था की संस्तुति के उपरांत ही प्रदेश में बिक्री के लिए आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने जनपद के समस्त बीज विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि उच्च श्रेणी का बीज बेचने से पूर्व संबंधित कम्पनी से सुसंगत अभिलेख प्राप्त कर लें अन्यथा की दशा में बिना आवश्यक सुसंगत अभिलेखों के रिसर्च/इंप्रूव्ड प्रजातियों की बिक्री की जाती है तो, बीज (नियंत्रण) आदेश 1983, बीज अधिनियम 1966 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए संबंधित बीज विक्रेता स्वयं जिम्मेदार होंगे।