November 20, 2024

*अनुसूचित जाति की नाबालिग को ले जाने पर उम्रकैद*

*थाना दिबियापुर क्षेत्र का साढे़ सात साल पुराना मामला*

*25 हजार का अर्थदंड भी लगाया*

*औरैया।* विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने थाना दिबियापुर क्षेत्र में साढे़ सात साल पहले अनुसूचित जाति की नाबालिग पीड़िता को फुसलाकर ले जाने के दोषी विमल यादव निवासी बिनुआपुर इन्दिरानगर थाना कल्यानपुर कानपुर नगर को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। दोषी पर 25 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया गया है।
पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व मृदुल मिश्रा ने बताया कि थाना दिबियापुर में उक्त मामला पंजीकृत किया गया। वादी ने लिखा कि उसकी 16 वर्षीय अनुसूचित जाति की पुत्री दिनांक 9 अक्टूबर 2016 की शाम आठ बजे शौंचक्रिया के लिए खेतों की ओर गई थी। जब वह रात्रि नौ बजे तक लौटकर नहीं आई तो परिजन चिंतित हुए व उसकी तलाष की। पता चला कि उसे दोषी विमल यादव फुसलाकर साथ ले गया। पुलिस ने रिपोर्ट लिखने के बाद विवेचना की व दोनों की बरामदगी के बाद उस पर एससी एसटी एक्ट पाक्सो व दुष्कर्म की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विषेष न्यायाधीष पाक्सो अधिनियम की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से विषेष लोक अभियोजक जितेन्द्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने विमल यादव पर अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने जैसा गंभीर कृत्य करने के कठोर दंड देने की बहष की। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि अभियुक्त 35 वर्षीय अविवाहित व्यक्ति है वह करीब डेढ़ वर्ष से बीमार है। वह मजदूरी करके जीवन यापन करता है अतः रहम करने की याचिका की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीष मनराज सिंह ने विमल यादव को उम्र कैद की सजा व 25 हजार रूपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया। कोर्ट ने जमा कराई आधी धनराषि पीड़िता को अदा करने का भी आदेष दिया। सजा पाए विमल यादव को कारागार भेज दिया गया।

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