दहेज हत्या से संबंधित अभियुक्त दिलीप कुमार को 12 वर्ष का कठोर कारावास
*15 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी कराया गया दण्डित*
*औरैया।* पुलिस कप्तान चारु निगम द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिधूना व मानीटरिंग/पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते दहेज हत्या से संबंधित अभियुक्त को मा0 न्यायालय औरैया द्वारा दण्डित किया गया 18 दिसंबर 2014 को दहेज हत्या कारित करने के संबंध में थाना बिधूना पर मु0अ0सं0 398/2014 धारा 498 ए/304 बी भादवि0, 3/4 डी डी.पी एक्ट व 25/27 आयुध अधिनियम बनाम अभियुक्त दिलीप कुमार पुत्र गिरीश चन्द्र निवासी रमनगरा थाना बिधूना जनपद औरैया व दो अन्य पंजीकृत किया गया। जिसके संबंध में पुलिस व शासकीय अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 30 मार्च 2024 को अतीक उद्दीन माननीय अपर जनपद व सत्र न्यायधीश/ एफटीसी प्रथम जनपद औरैया द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दण्डित कराने में मुकेश पोरवाल एडीजीसी व न्याया0 पैरोकार मु0आ0 अजेश कुमार का विशेष योगदान रहा।
रिपोर्ट – उप संपादक विमल पाण्डेय टीबी इंडिया 18