MP/MLA कोर्ट में रीता बहुगुणा जोशी दोषी करार, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन में दोषी करार हुईं, कोर्ट ने रीता जोशी समेत 5 को दोषी ठहराया, हिरासत में ली गई रीता जोशी
उत्तर प्रदेश
चुनाव आचार संहिता उल्लंघन में आरोपी सांसद डॉ. रीता बहुगुणा जोशी समेत 5 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने मामले में सभी दोषियों को सजा के तौर पर छः माह की परिवीक्षा पर रहने का आदेश देते हुए रिहा कर दिया गया है। रीता जोशी पर समय समाप्त होने के बाद भी चुनाव प्रचार करने का आरोप है।
कोर्ट ने कहा कि छह माह की साधारण परिवक्षा पर अच्छा चाल चलन बनाए रखने के लिए ज़िला प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष जाकर 20-20 हज़ार की दो जमानतें और इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत मुचलका दाखिल करेंगे। कोर्ट ने रीता बहुगुणा जोशी, मनोज चौरसिया, राम सिंह, संजय यादव और प्रभा श्रीवास्तव को आदेश दिया की वह 30 दिन के अंदर ज़िला प्रोबेशन अधिकारी के सामने हाज़िर होंगे। परिवीक्षा अवधि प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष उपस्थिति के दिन से मानी जाएगी।
गिरफ्तारी वारंट के बाद पेशी, हिरासत में भी ली गईं
चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के दस साल पुराने मामला
उत्तर प्रदेश ब्यूरो हेड हिमांशु तिवारी की खास रिपोर्ट