नाबालिग किशोरी का हत्यारा शिवरीनारायण पुलिस गिरफ्त में
शिवरीनारायण थाना में प्रार्थी मानसिंह सारथी पिता अवधराम सारथी उम्र 35 वर्ष साकिन तिवारीपारा खरीद थाना शिवरीनारायण दिनांक 30.06.2022 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लडकी दिनांक 29.06.2022 के शाम 04:00 बजे अपने घर से बिस्किट लेने गई थी जो शाम 06:00 बजे तक घर वापस नही आने पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर गुमशुदगी एवं अपराध धारा 363 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था दौरान दिनांक 14.07.2022 को प्रार्थी मानसिंह सारथी थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि तिवारीपारा खरौद स्थित जोरवा तालाब के किनारे बेसरम झाड में इसकी नाबालिक पुत्री उम्र 13 वर्ष का कंकाल झाडियों में पड़ा है सूचना पर मर्ग क्रमांक 41 / 2022 धारा 174 जा.फौ. कायम किया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय विजय अग्रवाल (भा.पु.से.) के कुशल मार्गदर्शन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय अनिल सोनी (रा.पु.से.) तथा डीएसपी मुख्यालय जांजगीर श्री निकोलस खलखों व एसडीओपी चंद्रपुर श्री बीएस खुटिया के नेतृत्व में गठित टीम के साथ थाना प्रभारी निरीक्षक रविंद्र अनंत को मामले में आरोपी की शीघ्र पता तलास कर गिरफ्तारी करने निर्देशित किया गया था। दौरान विवेचना मृतिका के परिजन व अन्य गवाहो के कथन तथा परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर संदेही परदेशी लाल पंकज पिता नम्मु राम पंकज उम्र 62 वर्ष साकिन तिवारीपारा वार्ड नं. 01 खरौद के द्वारा पुछताछ पर अपना जुर्म स्वीकार कर घटना दिनांक 29.06.2022 को बिस्किट देने के बहाने बहला फुसलाकर नाबालिक (मृतिका) को कपुरताल तालाब स्थित एकांत मकान में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम करने का प्रयास किया चिल्लाने पर मुंह व गला को दबाकर हत्या कर जिसकी लाश को जूट के बोरा मे भरकर जोरवा तालाब किनारे बेसरम झाडियों में शव को सुला कर बोरा को तालाब में फेंक कर अपने निवास चला गया घर जाकर देकर देखने पर मृतिका के चड्डी व चप्पल छुट जाने से सफेद बोरी में भर कर अपने मकान के बांउड्री अंदर छिपाकर रखना बताया जिसे पेश करने पर समक्ष गवाहों के जप्त किया गया तथा परिजनों से पहचान कराया गया जप्त शुदा चड्डी व चप्पल मृतिका का होना पहचान किये। आरोपी परदेशी लाल पंकज पिता नम्मुराम पंकज उम्र 62 वर्ष साकिन तिवारीपारा खरौद का कृत्य अपराध धारा 363,376,302.201 भादवि 04 पाक्सो एक्ट का घटित करना पाये जाने से दिनांक 22.07.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। आरोपी अय्याश प्रवृत्ति का व्यक्ति है। आरोपी मृतिका के प्रति पहले से ही बुरी नियत रखता था तालाब में नहाने एवं आते जाते समय अश्लील हरकत करता था। आरोपी बालको का रिटायर्ड कर्मचारी है। नौकरी के दौरान अपनी इन्ही हरकतों के कारण छेडछाड के केश में चालान हुआ है तथा इनके पत्नी व बच्चे इनसे अलग रहते है। रिटार्यमेंट के बाद आरोपी कपुस्ताल तालाब के किनारे घर बनाकर अकेले रह रहा था। इसके कृत्य से मोहल्लेवासी त्रस्त थे। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक रवींद्र अनंत, उनि संतोष कुमार शर्मा थाना मुलमुला प्रआर 49 किशोर दीवान, आरक्षक 978 राम कुमार कश्यप, 765 प्रवीण साहू, 479 विकाश मिश्रा, सउनि रामप्रसाद बघेल, संतोष बंजारे, संतोष तिवारी, प्रआर 458 विक्टोर कुजुर प्रआर राजकुमार चंद्रा, मनोज तिग्गा एवं आरक्षक रोहित, श्रीकांत सेंगर, मनीष राजपुत, अर्जुन यादव लक्ष्मीकांत लहरे, का विशेष योगदान रहा है।
प्रकरण में जप्त शुदा संपत्ति
01. घटना में इस्तेमाली पुरानी सायकल
02. मृतिका की पहनी हुई चड्डी
03. मृतिका की इस्तेमाली एक जोडी चप्पल