*प्राण घातक हमले के दोषी को सात साल का कारावास*
*-13 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया*
*औरैया।* जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार ने थाना अजीतमल क्षेत्र में करीब 14 वर्ष पूर्व तमंचा से फायर कर एक व्यक्ति को घायल कर देने के मामले में दोषी जितेन्द्र सिंह गुर्जर निवासी अरू की मडैया भीखमपुर अजीतमल को सात साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर 13 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया गया।
उक्त मामले की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक कुमार मिश्रा ने बताया कि दीपक सिंह पुत्र बृजमोहन राठौर निवासी ज्ञानपुर प्रताप सिंह ने थाना अजीतमल में यह मुकदमा पंजीकृत कराया। वादी ने लिखा कि 26 दिसंबर 2010 को वह अपने ग्राम से पुरानी टाटा सूमो बेचने के लिए अजीतमल जा रहा था। वह ट्रैक्टर चला रहा था। उसका चचेरा भाई उपेन्द्र सिंह टाटा सूमो का स्टेयरिंग थामे बैठा था। जब वह रोड हठे के अड्डा पर आए तो जितेंद्र सिंह गुर्जर पुत्र बड़े सिंह निवासी भीखमपुर (अजीतमल) उनको मिला और ट्रैक्टर रोकने को कहा। ऐसा न करने पर गालियां देते हुए तमंचा निकालकर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। जो उसकी बांह में लगा। घायल का उपचार सरकारी अस्पताल में हुआ। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह मामला सत्र न्यायालय में चला। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ने जान लेवा हमले के दोषी को कठोर दंड देने का पक्ष रखा। न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार ने दोषी को सात साल की सजा व 13 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। आयुध अधिनियम में भी तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उपरोक्त दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्त को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।