*मारपीट करने के दोषी पिता-पुत्र को चार वर्ष की कैद*
*- थाना अजीतमल क्षेत्र के फूलपुर का 13 वर्ष पुराना मामला*
*औरैया।* अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विकास गोस्वामी ने कोतवाली अजीतमल क्षेत्र के ग्राम फूलपुर में करीब 13 वर्ष पूर्व मारपीट कर दो लोगों को घायल करने के दोषी हरिश्चंद्र व उसके पुत्र प्रवीण कुमार को चार वर्ष की कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। दोनों पर 17- 17 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया। .उक्त मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि ग्राम फूलपुर निवासी राधा रमण तिवारी ने थाना अजीतमल में रिपोर्ट लिखाई। वादी ने लिखा कि उसका भाई सुबोध आर्मी में एनएसजी कमांडो में कार्यरत हैं। वह छुट्टी में घर आया था। 22 दिसंबर 2011 समय करीब 3:00 बजे उसका भाई दिल्ली जाने को जैसे ही घर से निकला तभी पहले से घात लगाए हरिश्चंद्र शुक्ला व उसके पुत्र प्रवीण कुमार निवासी फूलपुर ने भाई सुबोध की सरिया व वेलचा से बुरी तरह मारपीट की। मौके पर पहुंची सत्यवती को भी मारपीट कर घायल कर दिया। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। तथा पिता-पुत्र के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम के समक्ष चला तथा गुरुवार को इसका निर्णय सुनाया गया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाने के दोषियों को कठोर दंड देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने रहम की मांग की। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे विकास गोस्वामी ने मारपीट के दोषी हरिश्चंद्र व उसके पुत्र प्रवीण कुमार को चार वर्ष की कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। इसके साथ ही दोनों पर 17-17 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा। कोर्ट में वसूले गयें अर्थ दंड की धनराशि से 14 हजार रुपए घायल सुबोध कुमार को व 6 हजार रुपए को बतौर प्रतिकर सत्यवती को अदा करने का भी आदेश दिया।