*औरैया।* आज 17 जनवरी शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी राम सुमेर गौतम ने अवगत कराया है कि जनपद के समस्त शिक्षण संस्थानों के निदेशक/ प्रबंधक/ प्राचार्य/ प्रधानाचार्य एवं शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है जिन्होने छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन में अपने माता/पिता/अभिभावक के आय प्रमाण पत्र के स्थान पर स्वंय का आय प्रमाण पत्र संलग्न किया है ऐसे सभी छात्र/छात्राएं अपने छात्रवृत्ति आवेदन की हार्डकॉपी समस्त संलग्नकों सहित एवं अपने माता/पिता/अभिभावक के आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति अपनी संस्था से सत्यापित एवं अग्रसारित कराते हुये अविलम्ब कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, औरैया, विकास भवन ककोर, कमरा नम्बर 48 में जमा करना सुनिश्चित करें जिससे संबधित छात्र/छात्राओं का डाटा ऑनलाइन सत्यापित करते हुये अग्रसारित किया जा सके। यदि ऐसे छात्र/छात्राओं जिन्होने छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन में स्वंय का आय प्रमाण पत्र संलग्न किया है, छात्रवृत्ति से संबधित समस्त अभिलेख एवं अपने माता/पिता/अभिभावक के आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति अपनी संस्था से सत्यापित एवं अग्रसारित कराते हुये अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो ऐसी स्थिति में संबधित छात्र/छात्राओं के आवेदन पर जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति समिति द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।