*बिना मान्यता के संचालित विद्यालयों पर होगी कड़ी कार्यवाही*

*औरैया।* आज 16 जनवरी गुरुवार को जनपद में बिना मान्यता संचालित विद्यालयों को बंद करने के लिए जिलाधिकारी डॉ० इन्द्रमणि त्रिपाठी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम- 2009 के तहत बिना मान्यता के कोई भी विद्यालय संचालित करना अवैध है। .अधिनियम की धारा-18 के तहत बिना मान्यता के विद्यालय स्थापित या संचालित करने पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उल्लंघन जारी रहने पर प्रत्येक दिन 10,000 रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना भी वसूला जाएगा। जिलाधिकारी ने बिना मान्यता के संचालित विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाध्यापकों को 15 दिनों के भीतर विद्यालयों का संचालन बंद करने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अधिनियम के अनुसार, विद्यालयों को राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों का दाखिला केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ही कराएं। अवैध विद्यालयों में प्रवेश से न केवल बच्चों के भविष्य पर असर पड़ेगा, बल्कि विद्यालय बंद होने की स्थिति में उनका शैक्षिक सत्र भी प्रभावित होगा।

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *