*नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास*

*औरैया।* सहायल थाना क्षेत्र में आठ साल पहले एक नाबालिग से हुए दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस दौरान कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं के अनुसार सहायल थाना में वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें बताया कि दो जुलाई 2016 को सुबह लगभग पांच बजे उसकी 14 वर्षीय पुत्री शौच क्रिया के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में गांव के युवक पंकज ने उसे बुरी नियत से पकड़ लिया तथा खेत में खींच ले गया। आरोप है कि उसके साथ बुरा काम किया गया। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने विवेचना पॉक्सो एक्ट व दुष्कर्म की धाराओं में चार्जशीट पेश की। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनराज सिंह की कोर्ट में चला। गुरुवार को इसका निर्णय सुनाया गया।
अभियोजन की ओर से किशोरी के साथ घृणित अपराध किए जाने के दोषी को कठोर दंड दिए जाने की पैरवी की गई। वहीं बचाव पक्ष ने उसे निर्दाेष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी पंकज को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। सजा पाए दोषी पंकज को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।