*गैगेस्टर एक्ट के दो अभियुक्तों को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा*
*- दोनों पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया गया*
*औरैया।* थाना अछल्दा पर पंजीकृत मुकदमा धारा 3(1) यूपी गैगेंस्टर एक्ट बनाम अभियुक्तगण सुमेश उर्फ ललुआ उर्फ बन्टू पुत्र स्व० रामचरन व स्वराजवीर सिंह पुत्र स्व० रामचरन निवासीगण ग्राम खेडा थाना अछल्दा जनपद औरैया पर थाना अछल्दा पुलिस व शासकीय अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय मे प्रभावी पैरवी की जा रही थी। जिस क्रम में आज शुक्रवार 12 दिसंबर 2024 को माननीय न्यायालय एडीजे /एफटीसी 1 अधिनियम जनपद औरैया द्वारा अभियुक्तगण को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व 10-10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दण्डित कराने में अभियोजन अधिकारी एडीजीसी क्राइम चन्द्रभूषण तिवारी तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी जितेन्द्र सिंह का विशेष योगदान बताया जा रहा है।