*बबीना सुखचैनपुर देहात की भूमि संख्या 302 के कुर्रा बंटवारे का मामला*

*एसडीएम के आदेश पर पुलिस सहयोग से दिलाया गया था कब्जा*
*बिधूना,औरैया।* बबीना सुखचैनपुर देहाती की खाता संख्या 198 की भूमि संख्या 302 में बंटवारे का वाद एसडीएम न्यायिक के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिसमें क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा कुर्रा जात मौके पर तैयार किए गए। बताया गया है कि पत्रावली में वर्णित अंश दिनांक 8 नवंबर 2024 को स्वीकृत किए गयें और इससे इसमें किसी प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। . कुर्रा नंबर एक वादी विश्राम सिंह पुत्र महेंद्र सिंह निवासी बबीना सुखचैनपुर देहाती तहसील बिधूना व कुर्रा नंबर दो प्रतिवादी राजेंद्र सिंह पुत्र महेंद्र सिंह निवासी बबीना सुखचैनपुर देहाती तहसील बिधूना को दिया गया व कुर्रा नंबर तीन प्रतिवादी वीरेंद्र कुमार पुत्र रवींद्रनाथ मोहल्ला तिलक नगर बिधूना व सुरेश चंद्र गुप्ता निवासी लोहा मंडी बिधूना को दिया गया। 23 नवंबर 2024 को तत्कालीन उप जिलाधिकारी न्यायिक राम अवतार द्वारा 11 नवंबर 2024 के लेखपाल द्वारा जारी कुर्रा जात स्वीकृति करने का आदेश जारी किया गया। तत्कालीन उप जिलाधिकारी न्यायिक के इसी आदेश के आधार पर विश्राम सिंह पुत्र महेंद्र सिंह निवासी बबीना सुखचैनपुर द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा दिलाने की उप जिलाधिकारी बिधूना से गुहार लगाई गई थी जिस पर उप जिलाधिकारी द्वारा 2 दिसंबर 2024 को राजस्व कर्मियों के साथ थाना प्रभारी को न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया था जिसके आधार पर राजस्व कर्मियों की टीम द्वारा कब्जा दिलाया गया था।