*दो किशोरियों के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास*

*- दोषी पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगा*
*औरैया।* डेढ़ वर्ष पहले थाना सहार क्षेत्र में दो किशोरियों के अपहरण व उनसे दुष्कर्म करने के दोषी शंकर उर्फ नरेंद्र को विशेष न्यायाधीश ( पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।
उक्त मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी व विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) ने बताया कि वादी ने थाना सहार में यह मामला पंजीकृत कराया। उसने लिखा कि उसकी दो सगी बहन/पीड़िता 26 जुलाई 2023 की सुबह 11 बजे घर से सरकारी अस्पताल तरा पुरवा के लिए निकली थी। समय से घर पर न पहुंच पाने से घर के सभी परिजनों ने खोजबीन की। तहकीकात करने पर पता चला कि गांव पहाड़पुर निवासी शंकर पाल उसकी दोनों बहनों को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। इस पर थाना सहार में नाबालिग के अपहरण, पॉक्सो व दुष्कर्म का मामला पंजीकृत हुआ। जिसका खुलासा पुलिस ने 28 जुलाई 2023 को किया। आरोप पत्र लगने पर यह मुकदमा विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) के समक्ष चला। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश मनराज सिंह ने निर्णय सुनाया। इसके पूर्व अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) ने दो किशोरियों के साथ घृणित अपराध करने के दोषी को कठोर दंड देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष की ओर से पैनल लॉयर डीएलएसए ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने दोषी शंकर उर्फ नरेंद्र निवासी पहाड़पुर को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने वसूले गए अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िताओं को अदा करने का भी आदेश दिया। दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।