*मैपिंग तथा आधार प्रमाणीकरण प्राथमिकता के आधार पर कराएं-डीएम*

*औरैया। 02 दिसम्बर 2024* जिलाधिकारी डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने आयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर के पत्र के क्रम में दिव्यांग/कुष्ठावस्था पेंशन में एमपीसीआई (नेशनल पेंशन कारपोरेशन आफ इण्डिया) मैपिंग तथा आधार प्रमाणीकरण प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने हेतु संबंधितों को निर्देशित किया है कि विकास खण्डवार शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सम्बंधित ब्लाक के समस्त दिव्यांगजन जो क्रमश 05 वर्ष से 14 वर्ष, 15 वर्ष से 70 वर्ष तथा 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के है। उनके एनपीसीआई (नेशनल पेशन कारपोरेशन आफ इण्डिया) मैपिंग कराने कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण आवेदन कराने हेतु तथा जिन दिव्यांगजानों के दिव्यांग प्रमाण नही बने है उनके दिव्यांग पत्र बनवाने हेतु शिविर में सम्बंधित विभाग के कर्मचारी/अधिकारी उपस्थित रहेंगे।उन्होंने बताया कि दिव्यांग पेंशनरों के एनपीसीआई (नेशनल पेंशन कारपोरेशन आफ इन्डिया) मैपिंग/आधार प्रमाणीकरण हेतु दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति साथ लायेगें। .कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण चिन्हांकन हेतु दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति साथ लायेगें।जिसमें विकास खण्ड परिसर औरैया में 4 दिसंबर को, विकास खण्ड परिसर अजीतमल 5 दिसम्बर को,भाग्यनगर विकास खण्ड परिसर में 6 दिसंबर को, विकास खण्ड परिसर बिधूना 7 दिसंबर को, एरवाकटरा विकास खण्ड परिसर में 9 दिसंबर को,विकास खण्ड परिसर अछल्दा में 10 दिसंबर को, विकास खण्ड परिसर, सहार में 11 दिसंबर को प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक शिविर आयोजन किया जाएगा। शिविर में निम्न अधिकारियों द्वारा दायित्व का निर्वहन किया जायेगा। जिसमें मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा आयोजित शिविर में आने वाले दिव्यांगजनों के दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाये जाने हेतु जिला दिव्यांग बोर्ड के सदस्यों के साथ मनोचिकित्सक को निर्धारित शिविर में उपस्थित होने हेतु अपने स्तर से सुनिश्चित करें। समस्त उप जिलाधिकारी द्वारा आयोजित शिविर का प्रचार-प्रसार एवं लेखपालों के माध्यम से दिव्यांगजनों को शिविर स्थल पर आने हेतु सूचित करना। .समस्त खण्ड विकास अधिकारी द्वारा शिविर में स्टाफ तथा दिव्यांगजनों के बैठने की व्यवस्था करना, तथा दिव्यांगजनों को शिविर में लाये जाने हेतु प्रचार-प्रसार कराना। जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आयोजित शिविर में ग्राम प्रधानों तथा अपने अधीनस्थ फील्ड स्टाफ के माध्यम से दिव्यांगजनो को शिविर में लाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराना। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आयोजित शिविर में अपने अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों को उक्तानुसार आयोजित शिविरों का प्रचार-प्रसार कराते हुए शिविर स्थल पर दिव्यांगजन को भेजने हेतु निर्देशित करें। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आयोजित शिविर में सहायक विकास अधिकारी(स0क0) के माध्यम से दिव्यांगजनों को शिबिर स्थल पर लाये जाने हेतु निर्देशित करें। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा आयोजित शिविर में अपने अधीनस्थ फील्ड स्टाफ के माध्यम से दिव्यांगजनों को शिविर स्थल पर जाने हेतु निर्देशित करें। लीड बैंक अधिकारी द्वारा शिविर में आये दिव्यांग पेंशनरों का एनपीसीआई (नेशनल पेशन कारपोरेशन आफ इण्डिया) कराना सुनिश्चित करें।

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *