किशोरी के अपहरण व छेडख़ानी के दोषी को तीन वर्ष की कैद*

*-25 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया*
*औरैया।* विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने सदर कोतवाली क्षेत्र से एक किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने व छेडख़ानी करने के नौ वर्ष पुराने मामले के दोषी आशीष कुमार को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। दोषी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।
उक्त मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी व विशेष लोक अभियोजक के अनुसार वादी ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। वादी के अनुसार उसकी 16 वर्षीया पुत्री कक्षा 12 की छात्रा है। 12 दिसंबर 2015 की सुबह छह बजे पुत्री शौच क्रिया के लिए बाहर गई थी। काफी देर तक वापस नहीं आई तो उसकी खोज की गई। तहकीकात पर पता चला कि ग्राम नंदगाव औरैया निवासी आशीष कुमार उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया है। कोतवाली में पॉक्सो, अपहरण का मुकदमा पंजीकृत हुआ। पुलिस ने विवेचना कर आशीष कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) में चला तथा सोमवार को इसका निर्णय सुनाया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) ने किशोरी के साथ गंंभीर अपराध करने के दोषी को कठोर दंड देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि अभियुक्त 32 वर्षीय शादीशुदा व्यक्ति है। उसके वृद्ध माता-पिता है। वह मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता है। अत: उस पर उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मनराज सिंह ने दोषी आशीष कुमार को पॉक्सो, अपहरण, छेडख़ानी में तीन वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनाई तथा उस पर 25 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।