April 18, 2025

*राजस्व टीम पीड़ित की जगह पर पुलिस के सहयोग से करवा रही जबरन कब्जा*

*- जगह पर स्टे होने के बावजूद राजस्व टीम ने जबरन कराई पैमाइश, उच्च अधिकारियों से शिकायत*

*औरैया।* विकासखंड एवं कोतवाली औरैया क्षेत्र के ग्राम आनेपुर मौजा में आने पर निवासी एक व्यक्ति ने राजस्व कर्मचारियों पर पुलिस की सहयोग से जवरन पैमाइश करने व एवं विपक्षीगणों को कब्जा कराने का प्रयास करने का आरोप लगाया है इसके साथ ही पैमाइश के दौरान गलत निशान देही करने का आरोप लगाया है। इस आशय का शिकायती प्रार्थना पत्र पीड़ित के द्वारा उच्च अधिकारियों को भेजा गया है। पीड़ित ने शासन व प्रशासन से हस्तक्षेप करने का के लिए गुहार लगाई है। .विकासखंड कोतवाली क्षेत्र औरैया के ग्राम आनेपुर निवासी राम नारायण पुत्र स्वर्गीय श्याम लाल ने उच्च अधिकारियों व विशेष सचिव राजस्व उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को भेजे शिकायती प्रार्थना पत्र में कहा है कि उसकी भूमि संख्या 95 मौजा आनेपुर राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमि धर्म के रूप में दर्ज है। उक्त गाता केला आशिक क्षेत्रफल पर लगभग 23 मकान बने हुए हैं। इसके अलावा शेष भूमि खाली पड़ी हुई है। गाटा संख्या 95 व 97 मिनजुमला गाता है जिसका खतौनी में सैद्धांतिक विभाजन है परंतु भौतिक विभाजन नहीं है जिसके आशिक क्षेत्रफल पर भी लगभग 17 मकान बने हुए हैं गाटा संख्या 95 व 97 जिसका खतौनी में सैद्धांतिक विभाजन है परंतु भौतिक विभाजन नहीं है जबकि घाटा संख्या 97/1 व 97/2 व 95 के सहखातेदार जो कि प्रतिवादीगण हैं को मौके पर अपनी सा खातिर दरों के मध्य कब्ज के आधार पर पैतृक रूप से चकबंदी के समय से कब्जा दखल है। प्रतिवादी गढ़ द्वारा कई बार तहसील प्रशासन से 60 गांठ करके पैमाइश करनी चाहिए जबकि उनका कब्जा रखवा की आधार पर सही है इस आधार पर प्रतिवादीगणों द्वारा प्लाटों की बिक्री की गई है, जिसमें मकान बने खड़े हैं एवं प्लाटों की बाउंड्री है। .पीड़ित ने आगे कहा है कि प्रतिवादी गण एवं धारा 24 के तहत बाद न्यायालय उप जिला अधिकारी औरैया के यहां प्रस्तुत किया गया, जिसमें इसी माह साथ अक्टूबर 2024 को गुण दोष के आधार पर बाद निरस्त किया गया है। कहा कि सिविल न्यायालय औरैया द्वारा भी 16 अगस्त 2022 को वयादेश (स्टे) आदेश प्रार्थी के हित में पारित किया गया है जो अभी तक जारी है। पीड़ित ने मांग करते हुए कहा कि आलोक क्षेत्रीय लेखपाल राजस्व निरीक्षक लालाराम वी लाइव तहसीलदार प्रकाश चौधरी माननीय सिविल न्यायालय अयोध्या द्वारा पारित आदेश की विपरीत गाटा संख्या 95 व 97 (97/1 व 97/2) की प्रतिवादी के रखने की पैमाइश का निशान देही की गई जबकि इसी माह में प्रतिवादी गणों की मेड बंदी गुण दोष के आधार पर निरस्त की जा चुकी है इसी गलत पैमाइश के संबंध में प्रार्थी ने पूर्व में राजस्व निरीक्षक लालाराम की शिकायत जिला अधिकारी औरैया से 24 नवंबर 2023 को शिकायती प्रार्थना पत्र द्वारा की जा चुकी है जो अभी तक विचाराधीन है। जिला अधिकारी के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अंत में पीड़ित ने कहा है कि निजी संपत्ति पर माननीय सिविल न्यायालय के आदेश के विरुद्ध लेखपाल लोकपाल, राजस्व निरीक्षक लालाराम व नायब तहसीलदार प्रकाश चौधरी को हस्तक्षेप करने से रोका जाए।

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *