कैंप लगाकर व्यापारियों को समझाया जीएसटी*

*औरैया।* मंगलवार को दोपहर सुभाष चौक के पास रमाकांत स्वीट हाउस पर वाणिज्य कर अधिकारियों ने कैंप लगाकर व पत्रक वितरित कर नगर के व्यापारियों को जीएसटी के बारे में जानकारी देकर समझाया और फायदे बताए। राज्य कर अधिकारियों ने व्यापारियों को समझाते हुए कहा कि पंजीयन से व्यापारियों को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं जैसे उत्तर प्रदेश राज्य में पंजीकृत व्यापारियों के लिये रुपए 10 लाख की मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना होती है जिसमें व्यापारियों को बीमा योजना के लिये कोई प्रीमियम देय नहीं है। एवं प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारियों को पेंशन की व्यवस्था, पंजीकृत व्यापारी अधिक लाभ कमाते है, क्योंकि उन्हें खरीद पर अदा किया हुआ जीएसटी का लाभ मिलता है। .इस प्रकार अपंजीकृत व्यापारी पंजीकृत व्यापारी से कम्पटीशन नहीं कर पायेंगे, क्योंकि समान पूंजी लगाकर पंजीकृत व्यापारी अधिक लाभ कमाते हैं। जीएसटी से सम्बंधित किसी भी कार्य के लिए सरकारी कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं।पंजीयन के लिए कोई शुल्क देय नहीं है। व्यापारी स्वयं ऑनलाइन पंजीयन प्राप्त कर सकते हैं। जीएसटी कर प्रणाली में समस्त कार्य घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। 1.5 करोड वार्षिक कारोबार सीमा तक के छोटे एवं मझोले व्यापारियों के लिये समाधान योजना लागू है। 5 करोड़ रुपए तक की वार्षिक कारोबार सीमा तक के व्यापारियों के लिये तिमाही रिटर्न है। शून्य खरीद-बिक्री से सम्बंधित रिटर्न एसएमएस के माध्यम से दाखिल करने की सुविधा भी प्राप्त होगी। छोटे एवं मझोले व्यापारियों के लिये अत्यंत सरल रिटर्न फार्म सहज एवं सुगम है। इस मौके पर देव नाथ यादव उपायुक्त राज्य कर, सहायक आयुक्त शिव शंकर चौरसिया, राज्य कर अधिकारी साधना मिश्रा, राज्य कर अधिकारी पंकज कुमार सिंह सहित व्यापारी दीपक पुरवार, अमित पोरवाल, विकास पोरवाल, सचिन लक्ष्यकार, रमन बाथम, सौरभ पाठक, संजय शर्मा एवं अनेक व्यापारी मौजूद रहें।