किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को सात वर्ष की कैद*
*- सहयोग करने वाले दो को पांच वर्ष की कैद*
*औरैया।* विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने थाना अछल्दा क्षेत्र से छह वर्ष पूर्व एक किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी घनश्याम सिंह को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। उपहरण में सहयोग करने के दो दोषी शंकर सिंह व गंभीर सिंह को पांच वर्ष के कठोर कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
इस मामले की पैरवी कर रहे डीजीसी व विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार वादी ने थाना अछल्दा में रिपोर्ट लिखाई कि 15 जनवरी 2018 की दोपहर 12 बजे उसकी 15 वर्षीय पुत्री अपनी दादी व बुआ के साथ मेला देखने अछल्दा आयी थी। पीड़िता दादी व बुआ से कोचिंग में पढ़ने की जाने की कहकर नेबिलगंज जाते समय आरोपी घनश्याम राजपूत निवासी भीखेपुर अजीतमल उसे बहला-फुसलाकर ले गया। इस कार्य में शंकर सिंह व वंशी का सहयोग रहा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। घनश्याम सिंह निवासी भीखेपुर के विरूद्ध अपहरण, पॉक्सो, दुष्कर्म की धारा में आरोप पत्र दाखिल किया। वहीं इस कार्य में सहयोग करने वाले शंकर सिंह व गंभीर सिंह निवासी वंशी अछल्दा को भी षड़यंत्र की धारा में आरोपित किया। तीनों के विरूद्ध विशेष न्यायालय (पॉक्सो) में मुकदमा चला। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) ने सभी को कठोर दंड देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने निर्दोष बताया। दोनों पक्षों की सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मनराज सिंह ने मुख्य अभियुक्त घन श्याम सिंह को सात वर्ष के कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सहयोग करने वाले शंकर सिंह व गंभीर सिंह को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने प्रस्तुत मामलों में जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। तीनों सजा पाए अधिवक्ताओं को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।