*नाबालिग को भगा ले जाने के मामले में अभियुक्त को 7 वर्ष का कठोर कारावास*
*औरैया।* ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत औरैया जिले में नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में आरोपी को सजा सुनाई गई। घटना 9 नवंबर 2016 की है, जब वादी की शिकायत पर थाना दिबियापुर में अभियुक्त संदीप यादव पुत्र अतर सिंह यादव, निवासी मोढादेव, थाना भरथना,जनपद इटावा के खिलाफ धारा 363/366 आईपीसी और 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस और शासकीय अधिवक्ता की प्रभावी पैरवी के चलते विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) औरैया ने आरोपी को दोषी ठहराया। 16 नवंबर 2024 को सुनाए गए फैसले में विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को 7 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस निर्णय में डीजीसी क्राइम अभिषेक मिश्रा, मृदुल मिश्रा और न्यायालय पैरोकार हरिओम की विशेष भूमिका रही। यह कार्रवाई ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सख्ती से निपटने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।