किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के तीन दोषियों को 10 वर्ष का कारावास*
*-सदर कोतवाली क्षेत्र का नौ वर्ष पुराना मामला*
*- 40-40 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया*
*औरैया।* विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने सदर कोतवाली क्षेत्र से नौ वर्ष पहले एक किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के तीन दोषियों को 10 वर्ष के कठोर करावास की सजा से दंडित किया है। उन पर 40-40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।
. उक्त मामले की अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे डीजीसी ने बताया कि वादी ने सदर कोतवाली में यह मामला पंजीकृत कराया। वादी ने लिखा कि 28 मई 2015 को उसकी नाबालिग लडक़ी को लाखन सिंह का भांजा रवि सिंह बहला-फुसलाकर शाम छह बजे ले गया। पुलिस ने अपहरण की रिपोर्ट कर विवेचना शुरू की। रवि सिंह के विरूद्ध पॉक्सो, अपहरण, दुष्कर्म की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। वाद में विचारण के दौरान अंकुर व रामजी की कोर्ट ने धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत तलब किया। तीनों के विरूद्ध विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) की कोर्ट में मुकदमा चला। जिस पर गुरुवार को निर्णय सुनाया गया। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) ने सभी तीनों अभियुक्तों को कठोर दंड दिए जाने की बहस की। बहीं बचाव पक्ष के वकीलों ने उन्हें निर्दोष बताते हुए तथ्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनराज सिंह ने तीनों अभियुक्त रवि सिंह निवासी दिल्ली, अंकुर व रामजी निवासी क्योंटरा औरैया को 10 -10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी पर 40-40 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीडि़ता को अदा करने का भी आदेश दिया। तीनों दोषियों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।