*दहेज हत्या में दोषी पति को 10 साल का कारावास*
*थाना अछल्दाक्षेत्र के ग्राम चिमकुनी का तीन साल पुराना मामला*
*औरैया।* अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विकास गोस्वामी ने थाना अछल्दा क्षेत्र के ग्राम चिमकुनी में करीब तीन साल पहले एक विवाहिता की दहेज हत्या के मामले में दोषी पति मंजेश कुमार को 10 वर्ष के कठोर कारवास व 10 हजार अर्थदंड की सजा से दंडित किया। कोर्ट ने इस मामले में सह सहयोगी बनाए गए रिंकू उर्फ धीरज को दोषमुक्त कर दिया।
उक्त मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि थाना अछल्दा में वादी सुरेश चंद्र ने रिपोर्ट लिखाई कि उसकी पुत्री सुनैना की शादी छह साल पहले ग्राम चिमकुनी थाना अछल्दा निवासी रामनरेश के पुत्र मंजेश कुमार के साथ हुई थी। इस दौरान दोनों के संसर्ग से दो पुत्रियों निशा चार साल व प्राची दो साल उत्पन्न हुई। सुनैना की ससुराल में 30 मार्च 2021 को मौत हो गई। मृतका के पिता ने ससुरालीजनों पर दहेज की मांग को लेकर मारपीट करके पुत्री सुनैना को जान से मारने का आरोप लगाया। दहेज के इस मामले की पुलिस ने विवेचना कर पति मंजेश कुमार व नंदोई रिंकू उर्फ धीरज के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। यह मुकदमा अपर सत्र न्यायालय प्रथम में चला। दोनों पक्षों के तर्कों के आधार पर निर्णय सुनाया गया। कोर्ट ने सहयोगी रिंकू उर्फ धीरज को दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने समाज के लिए घातक इस अपराध के लिए पति को कठोर दंड देने की बहश की। वहीं बचाव पक्ष ने दो बच्चियों की परवरिश व अभी तक जेल में निरूद्ध रहने की बात कहकर रहम की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विकास गोस्वामी ने दोषी पति को 10 साल के कठोर कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया।