November 20, 2024

किशोरी से बलात्कार के दोषी को दस वर्ष का कारावास*

*सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का 07 वर्ष पुराना मामला, 20 हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगा*

*औरैया 03 अगस्त।* सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में स्थिति घर में सीढ़ी लगाकर घुसकर एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी अनूप कुमार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया। उस पर 20 हजार रूपये अर्थदण्ड भी लगाया गया। .अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डी.जी.सी. अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने बताया कि सात वर्ष पहले यह मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के समीपवर्ती गांव का है। वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 18 अप्रैल 2017 की रात में घर में बाहर लेटा था। उसकी पत्नी एक शादी में शामिल होने कानपुर गई हुई थी। घर के अंदर उसकी नाबालिग चार बेटियां सो रही थी। रात करीब 02 बजे मोहल्ले को एक लडका अनूप कुमार एक सीढ़ी लगाकर उसके घर में उतर गया और उसकी 16 वर्षीय पीड़िता पुत्री को छत पर ले गया और जबरत दुष्कर्म करने लगा। शोर सुनकर वादी छत पर पहुंचा तो मौके पर ही आरोपी पकड़ गया। थाने में रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस ने विवेचना की तथा अनूप कुमार के विरूद्ध पाक्सो अधिनियम व बलात्कार की धारा में आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम में चला तथा अभियोजन की ओर से मृदुल मिश्रा ने कठोर दण्ड देने की बहस की। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश मनराज सिंह ने निर्णय सुनाया। उन्होंने अभियुक्त अनूप कुमार को दस वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा करायी गई अर्थदण्ड की आधी धनराशि पीड़िता को अता करने का भी आदेश दिया। दोषी अनूप कुमार को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *