छेड़छाड़ व मारपीट के चार दोषियों को 3 वर्ष का हुआ कारावास*
*दस दस हजार रुपए अर्थ दंड लगा फफूंद थाना क्षेत्र का 8 वर्ष पुराना मामला*
*औरैया।* किशोरी के साथ छेड़छाड़ व मारपीट के 8 वर्ष पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने चार दोषियों को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ उन पर 10 -10 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है वही अर्थदंड की जमा कराई गई धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया गया है। .न्यायालय के आदेश पर फफूंद थाना में वादी ने मुकदमा पंजीकृत कराया था कि जाहिद नफीस खां शाहनवाज व पप्पू अंडा वाला सभी निवासीगण मोहल्ला चमनगंज फफूंद उसकी जमीन पर नाजायज कब्जा करना चाहते हैं। 21 सितंबर 2016 को दिन के 11 बजे इन लोगों ने उसकी 14 वर्षीय पुत्री व अन्य परिजनों के साथ लाठी डंडा से मारपीट की व कब्जे का विरोध करने पर उसकी नाबालिक पुत्री के साथ अश्लील व गंदी हरकत की। पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी तो वादी ने न्यायालय में अर्जी दी। जिस पर न्यायालय के आदेश पर पोक्सो छेड़खानी व मारपीट का मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने सभी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पोक्सो मनराज सिंह के न्यायालय में चला। सोमवार को निर्णय सुनाया गया। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने चोरी के साथ छेड़खानी जैसे गंभीर अपराध करने वालों को कठोर दंड देने की बहस की वहीं बचाव पक्ष ने उन्हें निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने चारों दोषियों जाहिद नफीस खान शाहनवाज व पप्पू को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ उन पर 10-10 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है वही कोर्ट में जमा कराई गई धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है।