किशोरी के साथ बलात्कार के दोषी को हुई उम्र कैद 50000 अर्थदंड लगा*
*दिबियापुर थाना क्षेत्र का 2 वर्ष पुराना मामला दोषी भेजा जेल*
*औरैया।* दिबियापुर थाना क्षेत्र के अनुसूचित जाति की किशोरी के साथ बलात्कार के 2 वर्ष पुराने मामले के दोषी को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट मनराज सिंह ने उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ उस पर 50000 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है और कोर्ट ने जमा कराई अर्थ दंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया है। . डीजीसी अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने जानकारी दी है कि दिबियापुर थाना में अनुसूचित जाति के वादी ने तहरीर दी थी कि 15 अप्रैल 2022 को वह मजदूरी करने गया था तथा उसकी पत्नी निमंत्रण में बाहर गई थी। घर पर नाबालिक पुत्री व पुत्र अकेले थे तभी 12:30 बजे उसकी पुत्री घर से बाहर थोड़ी दूरी पर रखे कंडे निकालने गई तभी भगतई करने वाले एक ढोंगी बाबा हकीम पुत्र सुबराती ने उसकी नाबालिक पुत्री को दबोच लिया और पास में गुजरने वाले गहरे नाले में ले जाकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया तभी वादी का पुत्र पीड़िता को ढूंढता मौके पर पहुंचा तो सारा नजारा देख उसने ढोंगी बाबा को ललकारा जिस पर वह उसके पुत्र को पकड़ने दौड़ पड़ा, जिस पर वह जान बचाकर भाग आया। ढोंगी बाबा ने पीड़िता को रुपए का लालच दिया व किसी को ना बताने का दबाव डाला। पीड़िता ने अपने घर वालों को घटना से संबंधित पूरी बात बताई जिस पर थाना में उक्त ढोंगी बाबा के विरुद्ध बलात्कार व पोक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। चार्ज शीट लगने पर यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट के न्यायालय में चला। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पोक्सो मृदुल मिश्रा ने इस घिनौने अपराध को अंजाम देने वाले ढोंगी बाबा को कठोर दंड देने की बहस की वहीं बचाव पक्ष की ओर से न्याय मित्र अधिवक्ता ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर जिला जज मनराज सिंह ने दोषी ढोंगी बाबा हकीम निवासी चमरौआ थाना दिबियापुर को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया वहीं उस पर 50000 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया। कोर्ट में जमा कराई गई अर्थ दंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को देने का भी निर्देश दिया है। दोषी बाबा को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।