क्षेत्र व ग्राम पंचायत उपचुनाव के लिए व्यय की सीमा निर्धारित*
*औरैया।* अपर जिलाधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) महेन्द्र पाल सिंह ने अवगत कराया है कि सदस्य ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के उप निर्वाचन माह जुलाई तथा अगस्त 2024के लिए निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र का शुल्क, जमानत धनराशि एवं निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा निम्नानुसार निर्धारित की गयी है।
सदस्य ग्राम पंचायत का नाम निर्देशन पत्र का मूल्य-अनारक्षित 150 रुपये, आरक्षित 75 रुपए जमानत की धनराशि-अनारक्षित 500 रुपये, आरक्षित 250 रुपये अधिकतम निर्वाचन व्यय सीमा-10000 रुपये निर्धारित है। व सदस्य क्षेत्र पंचायत का नाम निर्देशन पत्र का मूल्य-अनारक्षित 300 रुपये,आरक्षित 150 रुपये, जमानत की धनराशि-अनारक्षित 2000 रुपये,आरक्षित 1000 रुपये, अधिकतम निर्वाचन व्यय सीमा 75000 रुपये निर्धारित की गयी है।निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन व्यय विवरण चुनाव परिणाम घोषणा की तिथि के तीन माह के अन्दर शपथ पत्र सहित उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा और उम्मीदवारों द्वारा जमानत वापसी हेतु प्रार्थना पत्र निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि के तीन माह के अन्दर देना होगा अन्यथा समस्त जमानत धनराशि जब्त हो जाएगी।
सदस्य क्षेत्र पंचायत के पद पर लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र के साथ अपराधीकरण, चल व अचल सम्पत्ति, वित्तीय देयता एवं शैक्षिक अर्हता के संबंध में आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक -1)पर एक शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा और सदस्य ग्राम पंचायत की उम्मीदवार को नाम निर्देशन पत्र के साथ उक्त के संबंध में निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक -1क) पर घोषणा पत्र देना होगा। उक्त शपथ पत्र नोटरी तहसीलदार या नायब तहसीलदार में से किसी एक द्वारा सत्यापित होगा। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग का है तो उसे तहसीलदार व उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा साथ ही सदस्य ग्राम पंचायत के मामले में प्रारूप-अ में घोषणा पत्र तथा सदस्य क्षेत्र पंचायत के पद के मामले में उम्मीदवार को प्रारूप-ब में शपथ पत्र जो नोटरी तहसीलदार नायब तहसीलदार में से किसी एक द्वारा सत्यापित होगा।