किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास*
*सदर कोतवाली का साढ़े 3 वर्ष पुराना मामला,15 हजार रुपए अर्थ दंड भी लगा* .*औरैया।* दबंगई के वल पर सदर कोतवाली क्षेत्र में एक किशोरी को वहला-फुसला कर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी राहुल गौतम को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है। उसे पर 15 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया। . साढ़े 3 वर्ष पुराना यह मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले का है। वादी ने रिपोर्ट लिखाई कि 29 जनवरी 2021 की रात्रि करीब 1:30 बजे एक गली का गुंडा किस्म का आरोपी राहुल दोहरे उसकी छोटी पुत्री को घर से वहला-फुसला कर घर से भगा ले गया, और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने पीड़िता के साथ मारपीट भी की। वादी एवं उसकी पुत्री काफी परेशान व डरे हुए हैं। जब यह मामला उसको व उसके परिवार को पता चला, तो उक्त गुंडे द्वारा उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। डीजीसी अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) मृदुल मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज किया व पीड़िता के कोर्ट में 164 के बयान दर्ज कराए। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र विशेष न्यायालय (पोक्सो) में प्रस्तुत किया। इस मामले का निर्णय सोमवार को हुआ। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) मृदुल मिश्रा ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने पर कठोर दंड देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला जज मनराज सिंह ने राहुल गौतम निवासी नरायनपुर औरैया को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी धनराशि पीडिता को अदा का आदेश दिया। सजा पाये राहुल गौतम को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।