*दुष्कर्मी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा*
*न्यायालय ने 37 हजार अर्थदण्ड भी लगाया**
आपराधिक धमकी देने वाले अन्य तीन अभियुक्तों को 04-04 वर्ष का सश्रम कारावास*
*औरैया।* जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक चारु निगम द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अयाना व मानीटरिंग पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते दुष्कर्म करने व आपराधिक धमकी देने वाले अभियुक्तगणों को न्यायालय द्वारा दंडित किया गया।
बीती नौ जुलाई 2021 को दुष्कर्म करने के संबंध में थाना अयाना में अय्यूब खाँ उर्फ गुड्डू पुत्र नूरहसन, नूरहसन उर्फ नरुल हसन पुत्र बाबू खाँ, शहनाज बेगम पत्नी इस्लाम मुहम्मद, ताहिर हुसैन उर्फ ताहिर हसन पुत्र नूरहसन निवासी तिवरलालपुर थाना अयाना दर्ज किया गया था। जिसके संबंध में पुलिस व शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी। जिस क्रम में न्यायालय अजा अजजा अधिनियम द्वारा अभियुक्त अय्यूब खाँ को आजीवन कारावास के साथ 37 हजार अर्थदण्ड व आपराधिक धमकी देने वाले अन्य तीन अभियुक्तों नूरहसन उर्फ नरुल हसन पुत्र बाबू खाँ, शहनाज बेगम पत्नी इस्लाम मुहम्मद, ताहिर हुसैन उर्फ ताहिर हसन पुत्र नूरहसन निवासी तिवरलालपुर थाना अयाना को 04-04 वर्ष के सश्रम कारावास व 12-12 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दण्डित कराने में एडीजीसी चन्द्रभूषण तिवारी व न्यायालय पैरोकार मुआ आरिफ खान का विशेष योगदान रहा।