गलत इरादे से घर में घुसे दोषी को 03 वर्ष की कैद*
*थाना फफूँद क्षेत्र का 08 वर्ष पुराना मामला, 6500 रूपये अर्थदण्ड भी लगा*
*औरेया 05 जुलाई।* गलत इरादे से रात में घर में घुसने व रंगे हाथ मौके पर पकड़े जाने पर धमकी देने के दोषी साहिबे आलम को विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया है। उस पर साढ़े 6 हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया।
अभियोजन की ओर से ए.डी.जी.सी. चन्द्रभूषण तिवारी ने बताया कि थाना फफूँद में वादी मुलायम सिंह ने रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 10 जुलाई 2016 की रात 3ः30 बजे वह अपनी बीबी-बच्चें के साथ अपने घर में सो रहा था। तभी उसके भाई वीरेश के घर में दरवाजा से कुछ आहट हुई। उन लोगों ने देखा कि एक आदमी उसके भाई के घर में चुपचाप घुस रहा है। इस पर वादी ने बाहर से घर की कुंडी लगाकर सभी गांव वालों को जगाया। उसे लगा बदमाश होगा। गांव वालों ने दरवाजा खोला तो बाहर निकले व्यक्ति ने अपना नाम साहिबे आलम बताया। उसने हाथ में चाकू निकालकर जान से मारने की धमकी दी। गांव वालों ने साहिबे आलम को पुलिस को सुपुई कर दिया। इस मामले में पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट) कोर्ट में चला तथा शुक्रवार को इसका निर्णय सुनाया गया। अभियोजन की ओर से ए.डी.जी.सी चन्द्रभूषण तिवारी ने कठोर दण्ड दिये जाने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने आरोपी को वाहन चालक बताते हुए रहम की बहस की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला जज अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी साहिबे आलम निवासी फफूंद को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 6500 रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया।
*इनसेट*-
*दोहरे हत्याकाण्ड में गैंगस्टर मामले में गवाही हुई*
*औरैया 05 जुलाई।* शहर के बहुचर्चित दोहरे हत्याकाण्ड में सुनवाई आगे बढ़ाते हुए विशेष न्यायालय एम.पी./एम.एल.ए. कोर्ट ने पूर्व एम.एल.सी. कमलेश पाठक आदि पर गैंगस्टर का मामला पंजीकृत कराने वाले इंस्पेक्टर अवधेश कुमार की गवाही पूरी कराई। अगली सुनवाई तिथि 09 जुलाई तय कर इटावा जेल से आये कुछ आरोपियों को वापस जेल भेज दिया गया। कमलेश पाठक आदि आरोपियों की पेशी वीडियो कान्फ्रेसिंग द्वारा हुई।